Wednesday, August 18, 2010

सत्यम के पूर्व प्रमुख को मिली जमानत


आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को करो़डों रूपये के सत्यम घोटाले के मुख्य आरोपी बी. रामालिंगा राजू को जमानत दे दी।
राजू को करीब 17 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। राजू और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को उच्चा न्यायालय के न्यायाधीश राजा एलांगो ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसे 20-20 लाख रूपये के दो मुचलके पर जमानत दी गई। राजू के वकील भरत कुमार ने कहा कि अदालत ने सशर्त जमानत मंजूर की है। अदालत ने राजू से सीबीआई की किसी भी जांच के लिए उपलब्ध रखने को कहा है। साथ ही उसे देश छो़डकर नहीं जाने को कहा। 56 वर्षीय राजू को पिछले वर्ष सात जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उसने सॉफ्टवेयर कंपनी सत्यम में 7800 करो़ड रूपये की धोखाध़डी की बात स्वीकार की थी। राजू को जमानत मिलने के साथ ही इस मामले के सभी 10 आरोपियों को जमानत मिल गई है। जमानत याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एच. पी. रावल ने सोमवार को कहा था कि आरोपी को अगर जमानत दे दी जाती है तो वह सबूतों को नष्ट कर सकता है।
उन्होंने कहा कि लंबे समय से जेल में बंद होने, सुनवाई में देरी और राजू की बीमारी को जमानत मंजूर करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। उसका शहर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। जमानत याचिका को मामले को लंबा खींचने की साजिश करार देते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई छह माह में पूरी की जा सकती है। राजू के वकील एम. नटराजन ने कहा कि अभियोजन पक्ष के वकील के दावे के उलट यह मामला संभवत: छह साल तक चलेगा। उन्होंने कहा कि सत्यम कंपनी के धन को कथित तौर पर विदेश भेजने के मामले में जिन छह देशों को याचना पत्र भेजा गया है उस मामले में जवाब आने में ही दो साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि हेपाटाइटिस सी से ग्रस्त राजू को सांस, लीवर और ह्वदय संबंधी समस्या आ सकती है। सत्यम कम्प्यूटर सर्विसिज लिमिटेड का पूर्व चेयरमैन राजू एक मात्र ऎसा आरोपी था, जिनकी जमानत मंजूर नहीं हुई थी।